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चुनाव सुधार बिल 2021: बदलते भारत के लिए एक सकारात्मक पहल

कुणाल भारती राजनीतिक एवम सामाजिक विश्लेषक चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021’ (Election Act Amendment Bill 2021) निचले सदन से विपक्षी विरोध के बीच पास हुआ है । इस विधेयक के माध्यम से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (Representation of the People Act 1950) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। कहा जाता है कि भारत चुनावों का देश है। हर समय देश के किसी-न-किसी स्थान पर कोई न कोई चुनाव होता रहता है। चुनाव में एक प्रमुख समस्या फर्ज़ी मतदान की है। कई बार कई स्थानों से बूथ कैप्चरिंग से लेकर फर्ज़ी मतदान तक की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी जिसमे आधार कार्ड को वोटर आई.डी. से जोड़ने हेतु कानून बनाने की बात कही गयी थी । जिससे फर्ज़ी मतदाताओं पर लगाम लगाई जा सकती है तथा एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पर लगाम लगाने कि प्रयास की गई है। कानून में बदलाव के बाद चुनाव आयोग को नए और पुराने वोटर आई.डी. कार्ड धारकों के आधार नंबर को वैधानिक तौर पर हासिल करने की स्वीकृति मिल जाएगी।